वर्जीनिया के ड्राइविंग प्रतिबंध किशोर ड्राइवरों को दंडित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि ड्राइविंग का बहुमूल्य अनुभव हासिल करने के दौरान उन्हें सुरक्षित रहने में मदद करने के लिए हैं। अध्ययनों से पता चला है कि ये प्रतिबंध युवा ड्राइवरों के बीच कार क्रैश की संख्या को कम करने का काम करते हैं।
कर्फ़्यू से जुड़ी पाबंदियां
अगर आपकी उम्र 18 से कम है, तो वर्जीनिया कानून आपको आधी रात से सुबह 4 बजे तक गाड़ी चलाने से रोकता है। सिवाय गाड़ी चलाते समय:
- किसी बिज़नेस जगह पर या वहाँ से जहाँ आप काम करते हैं;
- किसी ऐसी गतिविधि से या उससे जिसकी देखरेख कोई वयस्क करता है और जिसे स्कूल या नागरिक, धार्मिक या सार्वजनिक संगठन द्वारा प्रायोजित किया जाता है;
- 18 या उससे अधिक उम्र के लाइसेंसधारी जीवनसाथी के साथ, माता-पिता या लोको पेरेंटिस में काम करने वाले अन्य वयस्क, जो सामने वाली यात्री सीट पर बैठे हैं,
- किसी आपातकालीन स्थिति में, जिसमें वॉलंटियर फायर फाइटर या रेस्क्यू स्क्वाड कर्मी के तौर पर आपातकालीन कॉल का जवाब देना शामिल है।
यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध
अगर आपकी उम्र 18 से कम है, तो आप 21 साल से कम उम्र के सिर्फ़ एक यात्री को ले जा सकते हैं, जब तक कि आपके साथ लाइसेंसधारी माता-पिता या माता-पिता के स्थान पर काम करने वाला कोई वयस्क न हो, आगे वाली यात्री सीट पर। हालाँकि, आपके पास एक साल तक लाइसेंस रहने के बाद, नीचे दी गई स्थितियों में 21 से कम उम्र के अधिकतम तीन यात्रियों को ले जा सकते हैं:
- स्कूल द्वारा प्रायोजित गतिविधियों से आने-जाने के लिए यात्रा करना;
- 21 या उससे अधिक उम्र का लाइसेंसधारी ड्राइवर आगे वाली पैसेंजर सीट पर होता है; या
- किसी इमरजेंसी के मामले में।
लर्नर परमिट होल्डर 18 से कम उम्र के एक से ज़्यादा यात्रियों को नहीं ले जा सकते हैं।
(यात्रियों से जुड़ी पाबंदियां परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होती हैं)
कर्फ़्यू या यात्री प्रतिबंधों के उल्लंघन की वजह से आपके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है।
सेल्युलर टेलीफ़ोन/वायरलेस टेलीकम्यूनिकेशन डिवाइस से जुड़ी पाबंदियां
वर्जीनिया के सेल्युलर टेलीफ़ोन कानून में गाड़ी चलाते समय सेल फ़ोन के इस्तेमाल पर रोक है, भले ही ऐसा डिवाइस हाथ में हो या न हो।
आप ड्राइवर की आपातकालीन स्थिति के लिए सिर्फ़ सेल फ़ोन या किसी अन्य टेलीकम्यूनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं और गाड़ी को क़ानूनी तौर पर पार्क किया जाना चाहिए या रोका जाना चाहिए।