§46 पर वर्जीनिया कोड के तहत क्लास ए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल के थर्ड पार्टी टेस्टर से संबंधित कानून की समीक्षा करें। 2-326। 1 और §§ 46। 2-341। 14:1 थ्रू 46। 2-341। 14:10।
क्लास ए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल में थर्ड पार्टी एग्जामिनर के तौर पर सर्टिफिकेशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपको यह करना होगा:
- क्लास ए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल के कर्मचारी बनें
- परीक्षक द्वारा किए जाने वाले कौशल परीक्षणों में इस्तेमाल होने वाली क्लास और कमर्शियल मोटर वाहन के प्रकार के संचालन के लिए आवश्यक क्लासिफिकेशन और एंडोर्समेंट के साथ वर्जीनिया का वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है
- आवेदन करने से पहले तीन साल के भीतर, किसी ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन, रद्दीकरण या अयोग्यताएं नहीं मिली हैं
- आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड पर छह (6) से ज़्यादा डिमेरिट पॉइंट न हों और वर्जीनिया ड्राइवर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत प्रोबेशन पर न हों
- आवेदन करने से पहले तीन साल के भीतर, मुझे §46 में सूचीबद्ध किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था। 2-341। 18 या § 46। 2-341।19, कमर्शियल मोटर वाहन में ऐसा अपराध किया गया था या नहीं और
- अगर आपको स्कूल बोर्ड में काम मिलता है, तो वर्जीनिया डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन से स्कूल बस ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर प्रमाणित हों
ध्यान दें: तीसरे पक्ष के परीक्षकों को किसी भी समय केवल एक क्लास ए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल थर्ड पार्टी टेस्टर की ओर से कौशल परीक्षण करने के लिए प्रमाणित किया जा सकता है।
आवेदन कैसे करें
क्लास ए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल में थर्ड पार्टी टेस्टर एग्जामिनर के तौर पर सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करने के लिए, आपको यह करना होगा:
- क्लास ए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल थर्ड पार्टी टेस्टर एग्जामिनर सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन सबमिट करें (TPT 576)
- राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड जांच सबमिट करें (FBI रिकॉर्ड)। आवेदन करते समय हर परीक्षक के लिए FBI रिकॉर्ड आवश्यक होता है, फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (FBI) से या (304) 625-5590 पर कॉल करके रिकॉर्ड का अनुरोध किया जा सकता है।
- हर एग्जामिनर के लिए $50 का वार्षिक शुल्क सबमिट करें
विभाग द्वारा मूल्यांकन
विभाग तीसरे पक्ष परीक्षक आवेदक द्वारा सबमिट की गई सामग्री का मूल्यांकन करेगा और साथ ही आवेदक के ड्राइविंग रिकॉर्ड का भी मूल्यांकन करेगा। अगर आवेदन की सामग्री और ड्राइविंग रिकॉर्ड संतोषजनक हैं, तो विभाग आवेदक को तीसरे पक्ष के परीक्षक प्रशिक्षण के लिए शेड्यूल करेगा।