वर्जीनिया में किसी मोटर वाहन, ट्रेलर या सेमीट्रेलर के मालिक, आखिरी जीवित मालिक की मृत्यु होने पर, वाहन का मालिकाना हक पाने के लिए लाभार्थी को नामित कर सकते हैं। इस " ट्रांसफ़र ऑन डेथ " टाइटल में मालिकों के नाम, उसके बाद " ट्रांसफ़र ऑन डेथ " या " TOD " और लाभार्थी का नाम सूचीबद्ध होगा। वाहन के मालिक किसी भी समय लाभार्थी को जोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं या हटा सकते हैं।
वाहन से संबंधित किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए लाभार्थी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वाहन का मालिक (ओं) अभी भी जीवित है।
स्थितियाँ
- लाभार्थी एक व्यक्तिगत व्यक्ति होना चाहिए, न कि कोई व्यवसाय इकाई।
- अगर वाहन के लिए ग्रहणाधिकार मौजूद है, तो लाभार्थी को नामित नहीं किया जा सकता है। अगर वाहन में ग्रहणाधिकार जोड़ दिया जाता है, तो लाभार्थी को हटा दिया जाएगा।
- अगर वाहन बेचा जाता है, ट्रेड किया जाता है या दान किया जाता है, तो नामित लाभार्थी के साथ टाइटल का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा
लाभार्थी को नामित कैसे करें
लाभार्थी का पदनाम जोड़ने, बदलने या हटाने के लिए, पूरा किया हुआ " लाभार्थी ट्रांज़ैक्शन अनुरोध " (VSA 18) सबमिट करें। फ़ॉर्म पर वाहन के सभी मालिकों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
पहले से ही आवेदक के नाम वाले वाहन पर लाभार्थी को नामित करते समय, सबमिट करें:
- वर्जिनिया टाइटल
- VSA 18 (लाभार्थी में बदलाव)
- VSA 67 (सबस्टिट्यूट टाइटल)
- $15 सबस्टिट्यूट टाइटल का शुल्क
वाहन के स्वामित्व का दावा करना
स्वामित्व ट्रांसफर करने के लिए, लाभार्थी को मालिक (ओं) की मृत्यु के 120 दिनों के अंदर टाइटल के लिए आवेदन करना होगा और मृत्यु प्रमाणपत्र देना होगा। अन्य दस्तावेज़ों की भी ज़रूरत हो सकती है।
यदि लाभार्थी मालिक की मृत्यु के 120 दिन के भीतर स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं करता है, तो वह वाहन का स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि लाभार्थी अब जीवित नहीं है, तो लाभार्थी की संपत्ति को मालिकों की मृत्यु के 120 दिनों के भीतर स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। यदि ऐसा नहीं है, तो संपत्ति को वाहन का स्वामित्व नहीं मिल सकता।