मोटर वाहन विभाग के पास ऐसे किसी भी आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान पत्र जारी करने से मना करने का अधिकार है, जो भेस में फ़ोटो खींचता है या जो अपनी शक्ल बदलने के लिए जानबूझकर अपना चेहरा तोड़ता है।
भेस में असामान्य मेकअप, पेंट, विग, धूप का चश्मा या चेहरे के झूठे बाल शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। चेहरे से जुड़ी गड़बड़ी में जानबूझकर आँखें पार करना या चीखना, या मुँह खोलना या मरोड़ना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
टोपी, टोपी, पगड़ी वगैरह, इन्हें सिर्फ़ धार्मिक या मेडिकल कारणों से पहना जा सकता है। इसके अलावा, धार्मिक कारणों से चेहरे को ढंकने या आंशिक रूप से ढंकने वाले घूंघट पहने जा सकते हैं, हालांकि, उन्हें पूरे चेहरे वाली तस्वीर लेने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।